1 नवंबर से नए टेलीकॉम नियम लागू हो रहे हैं। ट्राई ने कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां एक नवंबर से ट्रेसबिलिटी को लागू करें। हालांकि ऐसा करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने वक्त मांगा है और चिंता व्यक्त की है। कंपनियों का कहना है कि अचानक ऐसा करने से उनका कामकाज प्रभावित होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) स्पैम और फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही नए टेलीकॉम नियम लागू हुए थे, जिन्हें फर्जी और स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के मकसद से सरकारी संस्था लेकर आई थी। 1 नवंबर से दोबारा नए नियम लागू हो रहे हैं। जिसके बाद ऐसे कॉल्स पर और भी सख्ती हो जाएगी।
ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वह मैसेज ट्रेसबिलिटी (Massage Traceability) को लागू करें। हालांकि इसपर टेलीकॉम कंपनियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा कि ऐसा करने से उनका कामकाज प्रभावित होगा।