सम्पूर्ण राज्य में अस्थाई पटाखा लाइसेंस केवल ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय की शर्त के साथ जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए है। अनुमत ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण बूंदी जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी प्रकार के आतिशबाजी का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके लिए निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरु पर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 से 12.30 एएम पर चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान के लिए प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड अनिवार्य होंगे। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूवर या उससे खराब हैं वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट अक्षय गोदारा ने निर्देश दिए हैं कि विस्फोटक नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2019 के तहत दीपावली के त्योहार पर ग्रीन आतिशबाजी के क्रय व विक्रय हेतु जिले में स्थित उपखण्ड क्षेत्र बून्दी, हिण्डोली, केशोराय पाटन, तालेड़ा, नैंनवा व लाखेरी में आवेदकों की ओर से अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विक्रय हेतु प्रस्तावित स्थल के ब्लू प्रिंट की चार प्रतियां संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही प्रस्तावित स्थल एवं आस पास के व्यवसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी। आवेदन के साथ आवेदक के तीन नवीनतम फोटो एवं पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी एवं स्थल के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी। आवेदक को ग्रीन आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ग्रीन आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड वाले सामान का ही विक्रय करने हेतु आवेदक बाध्य रहेगा । आतिशबाजी की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध रहेंगे। प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।