अब वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट को बदलवाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया है। इसके लिए पूर्व में अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। सरकार ने इसे एक माह बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि अभी तक शहर में 30 फीसदी वाहन मालिकों ने भी अपने वाहनों की नंबर प्लेट नहीं बदलवाई है। आमजन जिन की समस्याओं को उठाते पत्रिका ने 30 जून के

सिर्फ आज का दिन शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। नई नंबर प्लेट के अभाव में निर्धारित तिथि के बाद 5000 तक का चालान हो सकता है। लोगों की सुविधा को देखते हुए विभाग ने नई प्लेट लगवाने के लिए एक माह का समय बढ़ाया है। इसमें सभी वंचित व सभी श्रेणियों के वाहन हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कर सकते हैं। आवेदन