रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में दुलर्भ प्रजाति के वन्य जीवों के अस्तित्व को अक्षुण्य बनाए रखने तथा क्षेत्र को सुरक्षित रखने की दृष्टिगत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार बून्दी जिले के राजस्व क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी प्रकार की सभा, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन नही करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नही करेगा। यह आदेश 16 जुलाई से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।