बासनी ग्राम में प्रशासन ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया।इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम उमर की आराजी ख०स० 100,101,94 किता 3 रकबा12.3638 है० चरागाह भूमि एवं ख०स० 96,32,33,95,60,2344 / 96 किता 6 रकबा 12.8946 है।सिवायचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु राजस्व टीम एवं पुलिस जाप्ते के साथ पहुंचे।मौके पर अतिक्रमी द्वारा ख०स० 95 पर पक्का आर.सी.सी. का मकान व जानवरो के चारा रखने का स्थान (चारा घर) व ख0स0 2344 / 96 पर लगी सोलर प्लेट एवं कुआ जिससे सिंचाई की जाती है व उक्त ख०स० के चारो तरफ पत्थर का कोट लगा रखा था व अन्दर से सभी सामान निकालकर पूर्णतया खाली मकान, चारा रखने का स्थान एवं कुएं को जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। उक्त अतिक्रमी द्वारा दिनांक 23.5.2024 को पुलिस जाप्ते पर फायरिंग की गई जिसके उपरान्त उक्त व्यक्ति के विरूद्ध ख0स0 96,32,33,95,60,2344/96 सिवायचक व 100,101, 94 चरागाह भूमि पर नियमानुसार एल. आर. एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट दर्ज की गई तथा दिनांक 31.5.2024 को मुकान उमर में उक्त प्रकरणों का निर्णय कर अतिचारी को भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जारी किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में उक्त आ राजीयात से अतिचारी को भौतिक रूप से अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखल किया गया तथा खसरा संख्या 100,101,94 चरागाह भूमि को ग्राम विकास अधिकारी उमर की सुपुर्दगी में दिया गया। ख०स० 60 व 2344/96 की सीमा से ख0स0 62 किस्म गै०मु० नाला अवरूद्ध किए जाने से ख0स0 60 व 2344/96 के बीच की मिट्टी की पाल को जेसीबी मशीन की सहायता से तोडकर तालाब से नाले की ओर के बहाव को बहाल किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली ,पुलिस उप अधीक्षक वृत हिण्डोली, तहसीलदार हिण्डोली, नायब तहसीलदार दबलाना, थानाधिकारी पुलिस थाना हिण्डोली व दबलाना 40-50 पुलिस जाप्ते / महिला पुलिस तथा राजस्व टीम उपस्थित रही। उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी उमर को भविष्य में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण न हो इस हेतु चरागाह भूमि का संरक्षण / सुरक्षा करने तथा राजस्व टीम को भविष्य में सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण न हो इस हेतु निगरानी रखने हेतु मौके पर आदेशित किया गया ।