अगर आप हाल ही में एक दोपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि Two-Wheeler की ऑनरशिप को online transfer कैसे किया जा सकता है। आइए स्टेप-बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने हैं। इनमें वाहन का RC बीमा PUC पते का प्रमाण फॉर्म 28 फॉर्म 30 फॉर्म 29 और फॉर्म 31 शामिल हैं।

 देश में लगातार Pre-Owned वाहनों की मार्केट बढ़ रही है। बहुत सारे लोग नए वाहन खरीदने की बजाय पुराने वाहनों को बेहतर विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। अगर आप हाल ही में एक दोपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि Two-Wheeler की ऑनरशिप को online transfer कैसे किया जा सकता है। आइए, स्टेप-बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने हैं। इनमें वाहन का RC, बीमा, PUC, पते का प्रमाण, फॉर्म 28, फॉर्म 30, फॉर्म 29 और फॉर्म 31 शामिल हैं।

स्टेप 2- अगर आपके वाहन पर लोन है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 35 भी आवश्यक है। ये किसी बैंक के पास बंधक रखा जाता है।

स्टेप 3- आपको परिवहन वेबसाइट पर एक अकाउंट भी रखना होगा जिसमें आपका नंबर रजिस्टर्ड हो। फोन नंबर आवश्यक है, क्योंकि आपको वेबसाइट से एक ओटीपी प्राप्त होगा।

स्टेप 4- इसके बाद आपको परिवाहन वेबसाइट पर जाना है और 'ऑनलाइन सर्विसेज' का चयन करना है।

स्टेप 5- इसके बाद Vehicle Related Services चुनें, जिसके बाद व्यक्ति को राज्य का चयन करना होगा।

स्टेप 6- अगले स्टेप में वाहन का पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करना है। फिर व्यक्ति को एक उपयुक्त एप्लिकेशन का चयन करना होगा।

स्टेप 7- वेबसाइट वर्तमान मालिक और नए मालिक का विवरण मांगती है। फिर आधार कार्ड और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है।