गुवाहाटी के एक सिनेमाघर को उपभोक्ता अदालत ने एक 50 वर्षीय महिला को 67 हजार रुपये देने का आदेश दिया, जिसे एक फिल्म शो के दौरान चूहे ने काट लिया था। कामरूप के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भांगागढ़ स्थित गैलेरिया सिनेमा को मानसिक पीड़ा के लिए महिला को 40,000 रुपये और दर्द और परेशान होने के लिए 20,000 रुपये का भुगतान करने के अलावा 2,282 रुपये के मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति और अन्य 5,000 रुपये वाद खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया।

कर्मचारी प्राथमिक उपचार देने में विफल रहे 

महिला की वकील अनीता वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि महिला 20 अक्टूबर, 2018 को रात नौ बजे एक फिल्म के शो के लिए अपने परिवार के साथ हाल में गई थी। इंटरवल के दौरान उसे लगा कि उसके पैर में कुछ काटा गया है और खून बहने के बाद वह तुरंत बाहर निकली। उन्होंने कहा कि सिनेमा हाल के कर्मचारी उन्हें प्राथमिक उपचार देने में विफल रहे और इसका कोई भी कर्मचारी उनके साथ अस्पताल नहीं गया।

वर्मा ने कहा कि अस्पताल में उसे दो घंटे तक निगरानी में रखा गया क्योंकि डाक्टरों को शुरू में पता नहीं चला कि उसे किसने काटा था। बाद में चूहे के काटने का इलाज किया गया। उसके बाद महिला ने सिनेमा हाल चलाने वालों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

उपभोक्ता फोरम में महिला ने किया केस

महिला की शिकायत उपभोक्ता फोरम में पांच महीने बाद स्वीकार की गई थी। इस मामले पर बहस 30 मार्च को पूरी हुई। महिला ने मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के अलावा, मानसिक पीड़ा, दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में कुल छह लाख रुपये की मांग की थी।

आरोपों का विरोध करते हुए गैलेरिया सिनेमा ने कहा कि इसके परिसर में उचित स्वच्छता बनाए रखी जाती है और उन्होंने महिला को प्राथमिक उपचार की पेशकश की थी, जिसे उसने मना कर दिया था। गैलेरिया सिनेमा ने अदालत से शिकायत को खारिज करने का आग्रह किया।

सिनेमा हाल पर जुर्माना

दलीलों को सुनने के बाद महिला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और सिनेमा हाल द्वारा किए गए दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने 25 अप्रैल को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।