नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Pan Aadhaar Link: पैन (Pan) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने की चर्चा जोर-शोर से चल रही है। दो सप्ताह पहले सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ा दी थी। अब यदि 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया गया तो आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की नवीनतम समय सीमा 30 जून, 2022 निर्धारित की गई है।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
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पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा PAN को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच, पैन को आधार से जोड़ने की सीमा कई बार बढ़ाई गई है। बहुत संभव है कि आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा? हम आपको इससे जुड़ी सभी चीजों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
इनके लिए अनिवार्य है Pan Aadhaar Link
पैन-आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो आधार संख्या के लिए पात्र हैं और निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। निवासी यानी व्यक्ति, जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।
क्या होगा अगर Aadhaar Pan लिंक नहीं हुए
यदि आधार-पैन लिंक नहीं किया गया है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिन जगहों पर पैन की जरूरत है, आपका पैन कार्ड उन जरूरतों के लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं।
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको उस हर जगह समस्या होगी, जहां पैन की जरूरत होती है। बैंक खाता खोलने, आयकर रिटर्न दाखिल करने या इक्विटी शेयरों या अन्य पूंजी बाजार उपकरणों में निवेश करने आदि के दौरान आपको भारी मशक्क्त करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आप पर कई तरह की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
PAN को आधार से लिंक नहीं कराने पर पेनल्टी
- यदि नियत तिथि से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो एक तगड़ा जुर्माना आपका इंतजार कर रहा है। आईटी अधिनियम की धारा 234 एच के तहत, पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
- आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत आय का रिटर्न दाखिल न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आधार के साथ इसे लिंक करने में विफल रहने पर करदाता अपना पैन नंबर किसी लेनदेन के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रिटर्न ऑफ इनकम देर से फाइल करने पर ब्याज भी लगेगा।
- धारा 139A के प्रावधानों का पालन न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। यह खंड कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाता है और यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह जुर्माना आप पर लगना तय है।
इस बीच, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) को आईटी अधिनियम की धारा 206AA और 206CC के तहत उच्च दर पर काटा जाएगा, क्योंकि आपके पास पैन नहीं है।