पंजाब सरकार ने राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने वालों को स्टांप ड्यूटी और फीस में दी गई 2.25 फीसदी की छूट को 31 मार्च के बाद भी जारी रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सहमति के बाद जल्द ही विधिवत आदेश जारी हो जाएंग।

राज्य सरकार ने गत 2 मार्च को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को बड़ी राहत देते हुए 31 मार्च तक स्टांप ड्यूटी व फीस में कुल 2.25 फीसदी की छूट का एलान किया था। इसमें एक फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी, एक फीसदी पंजाब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल बोर्ड (पीआईडीबी) फीस व 0.25 फीसदी स्पेशल ड्यूटी में कटौती की गई थी। सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। सरकार ने यह फैसला प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर विचार के बाद लिया था कि रजिस्ट्री बहुत महंगी होने के कारण राज्य में प्रॉपर्टी बाजार काफी धीमा है।

उक्त छूट से पहले राज्य में महिलाओं के नाम पर प्रापर्टी की रजिस्ट्री फीस 4 फीसदी थी और पुरुषों के नाम पर रजिस्ट्री फीस 6 फीसदी थी। ज्वाइंट रजिस्ट्री की फीस 5 फीसदी थी। सरकार ने 2 मार्च को नए फैसले के तहत तीनों मामलों में रजिस्ट्री फीस में 1-1 फीसदी की छूट देने का एलान किया था। साथ ही, एक फीसदी पीआईडीबी फीस और 0.25 फीसदी स्पेशल ड्यूटी भी कम कर दी थी। छूट की उक्त अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है और इन दिनों तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्री कराने वालों की खासी भीड़ लगी है।

जानकारी के अनुसार, प्रत्येक तहसील कार्यालय में प्रतिदिन 150 रजिस्ट्रियां दर्ज की जा रही हैं। रजिस्ट्री फीस में छूट के बाद लोगों में अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के रुझान को देखते हुए सरकार ने इस छूट को कुछ और अवधि तक जारी रखने का फैसला लिया है। वैसे, गत फरवरी के दौरान राज्य सरकार को रजिस्ट्री से बीते साल के मुकाबले 40 फीसदी अधिक (338.99 करोड़ रुपये) राजस्व हासिल हुआ है।