Special Court Indore: आठ साल की बच्ची से फूफा ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

आठ साल की मासूम बालिका के साथ उसके फूफा ने ही दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने फूफा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने टिप्पणी की- फूफा एवं भतीजी का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है। पीड़िता इसी के चलते आरोपित के साथ भरोसा करके चली गई। उस भरोसे का अनुचित लाभ उठाकर आरोपित ने उसके साथ घृणित अपराध किया। आरोपित पर यदि उदारता बरती गई तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

पांच साल पहले इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। अक्टूबर 2018 में बालिका की मां के साथ उसकी बुआ ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि बालिका के माता-पिता कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं। ऐसे में उनका नौ साल का बेटा और आठ साल की बेटी घर पर अकेले रहते हैं। 29 सितंबर 2018 को जब मां काम से लौटी तो बेटी ने बताया कि जब वो अकेली थी तो पास में रहने वाले फूफा ने अपने कमरे में बुलाया और गंदा काम किया। बालिका के कपड़े उतारने से मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

कोर्ट ने कई धाराओं में सुनाई सजा

पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण और साक्षियों के कथन व विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने फूफा को दोषी पाते हुए धारा 376 (क)(ख) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 363, 366-ए भा.दं.सं. में सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 मे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई। तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं एडीपीओ अमिता जायसवाल ने की। न्यायालय ने पीड़ित बालिका को 80,000 रुपये प्रतिकर राशि दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।