दिनांक .5.4. 2024 को पीड़ित छात्राओं ने थाना हिंडोली में उपस्थित होकर प्र रिपोर्ट दर्ज कराई की उन्हें एक साल से स्कूल में आते जाते वक्त अभियुक्तगण विनोद एवं सुरेश परेशान करते हैं और कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानोगी तो हम यहां से निकलने नहीं देंगे और मारपीट करने की धमकी देते ,रास्ता रोकते हैं दिनांक 4.4.24 को अभियुक्तगण मोटरसाइकिल में सवार होकर पीड़िताओं के घर पर बाहर से ही घर में मोबाइल को फेंक कर चले गए और समझाने पर उनके पिता के साथ गाली गलौज करने लगे उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना हिण्डौली ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आज दिनांक 19.02.2025 को माननीय न्यायालय श्रीमान पोक्सो क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश श्री बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त 1.विनोद पुत्र रामलाल निवासी बहादुरपुरा थाना हिंडोली जिला बूंदी एवं 2.सुरेश पुत्र लालचंद निवासी बहादुरपुरा थाना हिंडोली जिला बूंदी (राज)
को नाबालिक पीड़ितों को परेशान करने का आरोपी मानते हुए तीन -तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 10000-10000 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है,