No Claim Bonus Transfer अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि पुरानी गाड़ी के नो-क्लेम-बोनस का क्या करें तो खबर आपके लिए है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह के अपनी पुरानी गाड़ी के नो-क्लेम-बोनस को नई पर ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा।

अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपकी पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस नो क्लेम बोनस (NCB) खत्म नहीं हुआ है। जिसकी वजह से आप उसे अपनी नई कार पर ट्रांसफर करने के बारे सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को नो क्लेम बोनस तब मिलता है, जब उन्होंने पूरे साल किसी भी तरह का क्लेम फाइल नहीं किया है। वहीं, यह फायदा ओन डैमेज प्रीमियम पर दिया जाता है और इसमें नई पॉलिसी पर बड़ी बचत हो सकती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको पुरानी गाड़ी का नो क्लेम बोनस नई कार पर ट्रांसफर करने का तरीका बता रहे हैं।

कब बढ़ता है NCB का प्रतिशत

जब कोई पॉलिसी लेता है तो पहले साल में NCB जीरो होता है, लेकिन अगर आप कोई क्लेम नहीं फाइल करते हैं तो यह हर साल बढ़ता जाता है। पहले सा क्लेम फाइल न करने पर आपके NCB 20 फीसद तक बढ़ जाता है। वहीं, यह दूसरे साल बढ़कर 25 प्रतिशत, तीसरे साल 35 फीसद, चौथे साल 45 फीसद और पांचवें साल 50 फीसदी तक पहुंच जाता है। यह केवल पांच साल तक ही बढ़ता है, जिसकी वजह से आप अपने ओन डैमेज प्रीमियम पर आधी कीमत तक की छूट पा सकते हैं

NCB ट्रांसफर करने का तरीका

  • NCB पॉलिसी धारक से जुड़ा होता है। जिसकी वजह से आप इसे अपनी पुरानी गाड़ी से नई कार पर आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं। यह केवर समान श्रेणी के वाहनों में ही लागू होता है यानी आप पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदते हैं तो NCB आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, यह बाइक से कार या कार से बाइक के बीच ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
  • आपको NCB ट्रांसफर करने के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि NCB केवल उसी स्थिति में ट्रांसफर हो सकता है, जब गाड़ी का मालिक वही व्यक्ति हो। अगर गाड़ी का ओनर बदलता है तो NCB ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचें और नई गाड़ी खरीदें तो NCB ट्रांसफर के इस नियम का ध्यान जरूर रखें।