सरकारी राशि का गबन करने के करीब 25 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कार्यालय वन मंडल अधिकारी बारां के तत्कालीन कार्यालय सहायक सुरेश चंद जैन (76) निवासी बारां को 3 साल के कारावास की सजा व 2 लाख 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने तेंदू पत्ता प्रभारी रहते राज्य सरकार को चूना लगाते हुए 80 हजार रुपए के करीब का गबन किया था। सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि वन मंडल बारां अलग अलग इकाई में बंटा हुआ था। आरोपी सुरेश चंद तेंदू पत्ता प्रभारी था। प्रभारी के पद पर रहते हुए साल 1995 से 1998 तक (3 साल तक) तेंदू पत्ता इकाइयों से आने वाली राशि मे से गबन किया था। आरोपी सुरेश चंद क्रेता को मूल रसीद में मूल राशि भरकर देता था, लेकिन काउंटर रसीद केवल 60 रुपए की काटता था। सूत्र सूचना के बाद एसीबी ने प्राथमिक जांच की। जांच में गबन का मामला सामने आया। इस पर साल 1999 में मामला दर्ज किया गया। आरोपी सुरेश चंद के खिलाफ 29 मामले दर्ज हुए। कोर्ट ने आज एक मामले में फैसला सुनाया। मामले के अनुसार मेसर्स मूलचंद रामगोपाल छिपाबड़ौद के मैनेजर ने आरोपी सुरेश चंद को 80 हजार नगद दिए थे। आरोपी ने मैनेजर को 80 हजार की मूल रसीद दे दी। लेकिन काउंटर रसीद केवल 60 रूपए की बनाई ओर कैशबुक में भी 60 रुपए भरकर राज्य सरकार को चूना लगाया। एसीबी की टीम ने साल 2000 में गिरफ्तार हुआ था।