कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में आज, शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी याचिका की संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी गई है।कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के वकील से व्यापक इनपुट मिलने तक आगे के निर्देशों को स्थगित कर दिया है।अदालत ने स्वामी की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी करने की प्रारंभिक इच्छा दिखाई। हालांकि, केंद्र के प्रॉक्सी वकील द्वारा पीठ को सूचित किए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया कि मामले में सरकार के पिछले प्रतिनिधि को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और नए वकील को मामले में पूरी तरह से शामिल होने के लिए समय चाहिए। अब मामले की सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को होगी। पिछली सुनवाई पर 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल करने वाले विग्नेश शिशिर को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।दरअसल, शिशिर ने दावा किया है कि राहुल के पास ‘लाल रंग’ का पासपोर्ट है, जिस पर ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी है। भारत में नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता है। शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय से 19 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है?