दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-IV (पाबंदियों) को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, 5 दिसंबर तक AQI लेवल में गिरावट देखने के बाद ही GRAP-IV उपायों में ढील दी जाएगी।साथ ही कोर्ट ने NCR राज्यों दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, सचिवों को बताना पड़ेगा कि GRAP-IV उपाय लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को भुगतान दिया गया।दरअसल GRAP-IV के तहत कंस्ट्रक्शन और डेवलेपमेंट गतिविधियों पर रोक रहती है। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया था कि काम बंद होने पर मजदूरों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।दिल्ली सरकार ने बताया कि उन्होंने 90,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को तत्काल 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कुल 13 लाख मजदूर हैं, फिलहाल समस्या वैरिफिकेशन की है।