राज्य सरकार ने हार्डकोर तस्कर की जमानत के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर खेद भी प्रकट किया। याचिका में कहा- आरोपी आदतन गौ-तस्कर है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से वह इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है।गौ-तस्कर नाजिम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से ना तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ, ना ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने याचिका दायर करते हुए कहा- प्रक्रियात्मक चूक के कारण सुनवाई के दौरान राज्य का कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन, अब राज्य सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है। ऐसे में पुनर्विचार याचिका को सुना जाए। याचिका में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपी के आपराधिक इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं आई हैं।