नई दिल्ली। शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच 'घड़ी' चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई।

 

विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को शरद पवार की फोटोज और वीडियोज को इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है। हालांकि, शरद गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि अजित पवार गुट की ओर से कोर्ट के आदेश का अभेलना की जा रही है।

 

अजित पवार गुट को अलग पहचान बनाने की जरूरत: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुईयां की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अजित पवार गुट को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए।कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अजित पवार गुट को अलग पहचान बनाने की जरूरत है और इसी आधार पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी अपने नेताओं को आदेश दें कि चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार की तस्वीरें और वीडियोज का इस्तेमाल न करें।