बालोतरा, 06 नवंबर। आबकारी विभाग ने राजस्व जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के निर्देशन मे अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण तथा उत्पादन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही व मदिरा दुकानो के नियमानुसार संचालन हेतू आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के तहत एक दुकान, अवैध शराब मय वाहन को जब्त किया।
आबकारी निरीक्षक वीणा वैष्णव ने बताया कि आबकारी निरीक्षक वृत-बालोतरा द्वारा सिणधरी चौसिरा में अवस्थित एक दुकान मय वाहन, दुकान के भीतर रखे एक बड़े डी फ्रिज एवं खुली रखी तथा वाहन में रखी बीयर व शराब जिसमें कुल 10 कागज कार्टूनों में भरी कुल 120 बोतल बीयर, जिसमे 07 कार्टूनो मे 84 बोतल किंगफीशर बीयर भरी, 03 कार्टूनो मे 36 बोतल टूर्बोग बीयर भरी क्षमता प्रत्येक 650 एमएल, 51 कैन किंगफिशर बीयर क्षमता प्रत्येक 500 एमएल, 07 कागज कार्टूनो मे भरे कुल 332 पव्वे देशी शराब भरे जिसमे 06 कार्टेूनो मे 288 पव्वे देशी शराब घूमर तेजी 50 यूपी, 01 कार्टून मे 44 पव्वे देशी शराब आर.एम.एल. ड्राई जिन, 01 कागज कार्टून मे 48 पाउच देशी शराब आर.एम.एल. रॉयल क्लासिक व्हीस्की तेजी 25 यूपी क्षमता प्रत्येक 180 एमएल समस्त फॉर सेल इन राजस्थान ओनली लेबल लगे अवैध बरामद को जब्त किया।
उन्होने बताया कि जब्त शराब, वाहन तथा डी फ्रिज कब्जे राज लेकर अभियुक्त उम्मेदसिंह पुत्र सूरसिंह जाति राजपूत उम्र-22 वर्ष निवासी-सरनू भीमजी ग्राम पंचायत सरनू पनजी थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर व अभियुक्त केसाराम पुत्र भारमलराम जाति जाट उम्र-23 वर्ष निवासी-मौखाब खुर्द थाना शिव जिला बाड़मेर को गिरफ्तार कर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54, 54 (ए) के तहत अभियोग संख्या-12/2024-2025 दर्ज किया गया।
उन्होने बताया कि आबकारी जिला बालोतरा में 01 अप्रैल से 05 नवंबर तक कुल 56 अभियोग (06 विशेष प्रतिवेदन श्रेणी, 45 सामान्य श्रेणी व 5 बी.एल.सी. श्रेणी) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54,19/54,54ए,58 सीे के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये। राजस्व जिला बालोतरा मे देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानो द्वारा अनुज्ञापत्रो की शर्तो का उल्लघंन करने पर 05 मदिरा दुकानो पर कार्यवाही करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत अभियोग पंजिकृत किया गया है।