वाणिज्य कोर्ट ने बाई मुख्य नहर सीएडी विभाग के अधीक्षण अभियंता (इंजीनियर) की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया है। वारंट को तामील कराने स्पेशल सेल अमीन आज सीएडी चंबल विभाग कोटा के ऑफिस पहुंची। ठेकेदार का बकाया पैसा नहीं लौटने पर सेल अमीन ने बाई मुख्य नहर वृत सीएडी विभाग के अधीक्षण अभियंता हरित लाल मीणा के ऑफिस को कुर्क किया। ऑफिस में ताला लगाकर नोटिस चस्पा किया। साथ ही गाड़ी भी सीज की। कोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश की। परिवादी के वकील लक्ष्मण सिंह हाड़ा ने बताया- ठेकेदार दीपक कुमार गौतम ने साल 2018 में बूंदी व केशवरायपाटन में नहर के मरम्मत व निर्माण कार्य का ठेका लिया था। दोनों जगहों पर 22-23 करोड़ के काम हो चुके थे। इस बीच बजरी बेन होने से काम रुक गया। विभाग ने उनके दोनों टेंडर की अमानत राशि को रोक लिया। उसे वापस नहीं लौटाया। जिस पर परिवादी ने कोर्ट की शरण ली थी। भुगतान के लिए साल 2020 में वाणिज्य कोर्ट में दावा पेश किया। स्पेशल सेल अमीन बताया- परिवादी का साल 2020 से पेमेंट बकाया था। बकाया पेमेंट के लिए वाणिज्य कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किए थे। कोर्ट के आदेश से कार्रवाई की है। सीएडी विभाग के अधीक्षण अभियंता का ऑफिस व गाड़ी को कुर्क किया है।