नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें एनपीएस के वही लाभ मिलेंगे, जो नियमित रिटायरमेंट पर मिलते हैं।पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने वीआरएस के नए नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक जो कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, वे तीन महीने का लिखित नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। कर्मचारियों को वीआरएस आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में देना होगा।अगर नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने के पीरियड में कोई आपत्ति जाहिर नहीं करता है तो सेवानिवृत्ति स्वीकृत मानी जाएगी। अगर कर्मचारी तीन महीने से कम के नोटिस पीरियड में रिटायर होना चाहता है तो इसके लिए लिखित में अपील कर सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और अगर प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होता है तो इसे मंजूरी दी जा सकती है।
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