शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।दरअसल, 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को मुंबई के जुहू में उनके घर और पुणे में एक फॉर्म हाउस को 10 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। कपल ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही इसे अवैध और मनमानी पूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की थी।वहीं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को स्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल उनकी अपील पर फैसला नहीं करता, तब तक बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ फैसला देता है, तो उसे लागू करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा।