कैथूनीपोल थाना पुलिस ने लोडिंग वाहन से फूड ऑयल के कार्टून चुराने के मामले में कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपी रणजीत मारेता (28) पुत्र बद्रीलाल पारेता निवासी म. न. 80 वी इन्द्राकॉलोनी विज्ञान को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से लोडिंग वाहन से चोरी किया गया दीप ज्योति ऑयल का कार्टून जिसमे 04 ऑयल की पिपियां व घटना करने के काम में ली गई मोटरसाईकिल को जप्त किया गया।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
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कैथूनीपोल थाना उप निरीक्षक शरीफ अहमद के अनुसार 4 अक्टूबर को फ़रियादी पुलकित माखीजा निवासी रेलवाली की घरेलू खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की होलसेल की दुकान रामपुरा कोटा में स्थित है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि उनके लोडिंग ऑटो चालक राजू साहू को 35 पेटिंया दीप ज्योति ऑयल की विज्ञान नगर स्थित डिपो से उनके घर वाले गोदाम जो रेतवाली कैथूनीपोल कोटा में स्थित पर पहुंचाने का ऑर्डर दिया था। जिस पर लोडिंग अॅटो चालक राजू साहू ऑर्डर के मुताबिक दीप ज्योति ऑयल डिपो से 35 पेटिया अपने लोडिंग ऑटी में लोड कर लाया था जो फरियादी के घर रेतवाली में बने गोदाम पर पहुंचा तथा अपने लोडिंग ऑटो को उनजे घर के बाहर खड़ा करके उसे बुलाने के लिये घर के अन्दर की तरफ आया। इतनी ही देर में एक अज्ञात व्यक्ति लोडिंग ऑटो से ऑयल की पेटी (कार्टून) जिसमे 04 ऑयल की पिपिया थी को चोरी कर अपनी मोटरसाईकिल की टंकी पर रखकर मोटरसाईकिल से वहां से भाग गया। जिसका हमने पीछा भी किया। जिसकी मोटरसाईकिल के नम्बर RJ20/SP/9764 थे। इत्यादि रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चोरी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना स्थल के आस पास मकानों पर लगे निजी सीसीटीवी कैमरे व अभय कमाण्ड सेन्टर के सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया। मोटरसाईकिल RJ20/SP/9764 को रजिस्टर्ड वाहन स्वामी की डिटेल प्राप्त की गई तो वाहन स्वामी बद्रीलाल पारेता निवासी विज्ञान नगर कोटा का होना पाया गया। जिसने अपने बेटे रणजीत पारेत्ता द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को उपयोग करना बताया। जिस पर रणजीत पारेत्ता की तलाश कर मुखबीर की सूचना पर आरोपी रणजीत पारेता को चोरी किया गया माल दीप ज्योति ऑयल कार्टून जिसमे 04 पिपिया ऑयल व घटना करने के काम में ली गई मोटरसाईकिल RJ20/SP/9764 सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से बरामद चोरी के माल व मोटरसाईकिल को जप्त किया गया। मुल्जिम रणजीत पारेता को आज न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।