राजस्थान के नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) में टैक्स व शुल्क (टैक्स व रेवेन्यू सिस्टम) प्रणाली, नियम-अधिनियम में सरकार संशोधन करेगी। इसका सरलीकरण करने और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए छह अलग-अलग कमेटी गठित की गई है। इनमें से कुछ कमेटी ऑफलाइन व ऑनलाइन सेवाओं के सरलीकरण, न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे, विवादित मामलों की संख्या रोकने, निकायों के काम के लिए एसओपी तैयार करने और बेसहारा पशुओं के नियंत्रण से जुड़ा काम करेगी। इन कमेटियों को देश के दूसरे राज्यों की निकायों के सिस्टम का भी अध्ययन करने और उसके अनुरूप अच्छे नियम, कानून और प्रणाली का लेखा-जोखा तैयार करके सरकार को 15 दिन में देने के लिए कहा है। स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें नगरीय विकास कर, विज्ञापन शुल्क, फायर एनओसी, विवाह पंजीयन, भवन निर्माण स्वीकृति, मोबाइल टॉवर सहित अन्य शुल्क व टैक्स शामिल है। इनके निर्धारण व संग्रहण की मौजूदा प्रक्रिया का सरलीकरण और उसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। ताकि, आमजन की अपने टैक्स व शुल्क की गणना कर सकें।
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