हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पिछले करीब 1 महीने से जारी प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार रैली, जनसभा, रोड शो और मीटिंग नहीं कर सकेंगे। लाउडस्पीकर का भी वर्जित होगा। हालांकि, व्यक्तिगत रूप से डोर-टू-डोर जाकर मतदाताओं से मिलने की छूट होगी।राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश से बाहर जाना होगा। शनिवार, 5 अक्टूबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसे देखते हुए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 2 दिन 4 और 5 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने बताया है कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पार्टियां 4 अक्टूबर को मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। चुनाव ड्यूटी पर जा रहे मतदान दल के कार्य में अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभाव के चलते व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाल जा सकता है।