कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया गुरुवार को इस्तीफे के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने MUDA (मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण) स्कैम को लेकर विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिपोर्टर का माइक झटकते हुए कहा कि जब जरूरत होगी, तब मैं आपको कॉल करके बताऊंगा।दरअसल, भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने गुरुवार सुबह सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सिद्धारमैया के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने बुधवार, 25 सितंबर को MUDA स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया था। इसके बाद अब सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है।MUDA स्कैम में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि CM ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर 14 महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया। एक दिन पहले 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने MUDA स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि- 'याचिका में जिन बातों का जिक्र है, उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।'राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। CM ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी