एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के पत्र के 4 माह बाद सरकार ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। यूडीएच सचिव ने अभियोजन स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। एसीबी सोमवार को कोर्ट में स्वीकृत पत्र पेश करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अभियोजन स्वीकृति की फाइल पर शुक्रवार को साइन कर दिए थे। इसके बाद उच्च अधिकारियों की ओर से सीएमओ में फाइल पर चर्चा हुई। अंत में सरकार ने मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अब एसीबी प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश करेगी। गुर्जर को हेरिटेज निगम मेयर का पद भी छोड़ना पड़ सकता है।दरअसल, हाईकोर्ट ने मेयर मुनेश के अभियोजन पर 3 सितंबर को डीएलबी से पूछा था कि अभी तक विभाग ने निर्णय क्यों नहीं लिया। निदेशक से 9 सितंबर को हाजिर होकर जवाब मांगा था। इससे एक दिन पहले ही डीएलबी की ओर से मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई। एसीबी ने दलाल अनिल दूबे को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद हुई जांच में मुनेश गुर्जर की भूमिका सामने आई है। एसीबी ने गुर्जर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए 1 मई 2024 को अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को फाइल भेजी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने लंबे समय से अभियोजन मंजूरी पर निर्णय नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए 3 सितंबर को नाराजगी जताई थी।अदालत ने मामले में डीएलबी निदेशक को 9 सितंबर को तलब कर उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत यह प्रावधान है कि अभियोजन मंजूरी से जुड़े मामलों में 4 महीने में निर्णय करना होता है, लेकिन यह अवधि पूरी होने के बाद भी डीएलबी विभाग ने हेरिटेज मेयर सहित अन्य के खिलाफ अभी तक अभियोजन मंजूरी पर कोई भी निर्णय नहीं लिया था।