उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत दी हैं। जावेद पर मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है।एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज़ होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी। जिस पर सुनवाई के बाद आज अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई हैं। वहीं आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से आरोपी जेल में है, ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता हैं।गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। जमानत पर बहस करते हुए जावेद के अधिवक्ता सयैद सआदत अली ने कहा कि एनआईए कह रही है कि जावेद ने इंडियाना टी स्टॉल पर बैठकर कन्हैयालाल की हत्या की योजना बनाई थी।लेकिन टी स्टॉल मालिक धर्मेन्द्र साहू ने जावेद के उस दिन टी स्टॉल पर आने को कंफर्म नहीं किया। एनआईए का यह भी कहना है कि जावेद ने कन्हैयालाल की रैकी करके रियाज को बताया था। लेकिन जावेद कन्हैयालाल की दुकान पर गया ही नहीं। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से यह बात साबित होती है।वहीं रियाज का कॉल जावेद के पास आया था, जावेद ने कभी रियाज को कॉल नहीं किया। उसके मोबाइल में रियाज का नम्बर भी सेव नहीं था। वह चूड़े की दुकान पर सैल्समेन का काम करता था। दिनभर उसे ग्राहकों के फोन आते थे।