दिनांक 28. 12. 2022 को फरियादी ने थाना बसोली में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 26.12. 2022 को शाम के समय हम खाना खाकर सो गए थे की रात्रि के करीब 9:00 बजे घर पर देखा तो प्रार्थी की पुत्री पीड़िता नहीं मिलने पर प्रार्थी ने पीड़िता को गांव व रिश्तेदारी में तलाश किया पर कई कोई पता नहीं चला प्रार्थी को शक है कि पीड़िता को अभियुक्त सुरेश पुत्र प्रकाश जाति गुर्जर निवासी रामी की झोपड़ियां थाना बसोली जिला बूंदी भगाकर ले गया है उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बसोली ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान मुलजिम सुरेश पुत्र प्रकाश जाति गुर्जर निवासी रामी की झोपड़ियां थाना बसोली जिला बूंदी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहा पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आज दिनांक 29.8.24 को पोक्सो क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश श्री बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी सुरेश पुत्र प्रकाश जाति गुर्जर निवासी रामी की झोपड़ियां थाना बसोली जिला बूंदी को पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप मानते हुए सजा सुनाए और जमाने से दंडित किया।