महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर पर कार्यो के समय परिर्वतन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

 जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस अक्षय गोदारा ने बताया कि जिले के बदलते हुए मौसम को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत कार्यों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे (विश्राम काल सहित) निर्धारित किया जाता है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

 उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल को छोड़ सकता है।