श्रावण मास में राजस्थान से श्रद्वालु उत्तराखंड राज्य के विभिन्न भागों में कांवड यात्रा पर जाते है। मानसून सीजन में एक साथ बड़ी संख्या में कांवड यात्रियों के आवागमन से उनकी सुखद यात्रा के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार के लिए अत्यन्त चुनौती पूर्ण हो जाता है।इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा श्रद्वालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत गाइड लाइन जारी की गई है।
जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि बूंदी जिले से उत्तराखंड जाने वाले श्रृद्धालु राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हरिद्वार आने वाले पैदल कांवड यात्री कांवड पटरी (नहर पटरी) का ही प्रयोग करें। कांवड यात्री अपना पहचान पत्र (डी.एल, आधार कार्ड आदि) अवश्य साथ रखें। अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें, अन्यथा एमवी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। अराजकतत्वों से सावधान रहें। वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें अन्यत्र स्थान पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अपने साथ (हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे आदि) लेकर नहीं जाएं। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जावे। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक नहीं रखी जावें। सुरक्षा की दृष्टि से रेलगाड़ी एवं अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा नहीं करें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान नहीं करें। कांवड में डीजे/लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जावे। संदिग्ध/लावारिस वस्तुओं को न छुएं और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाहों पर घ्यान न दें, और न ही फैलाएं। प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें। यात्रा के दौरान अपनी मोटर साईकिल का साइलेन्सर उतारकर नहीं चलाएं।