1 जुलाई से देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में किए गए नए बदलाव लागू हो रहे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम 2024 इस साल 14 मार्च को जारी कर दिया था। आज से सिम स्वैप को लेकर नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक सिम स्वैप के बाद अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) के मुताबिक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में किए गए नए बदलाव आज यानी 1 जुलाई से लागू होंगे।
ट्राई द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए हैं।