1 जुलाई से देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में किए गए नए बदलाव लागू हो रहे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम 2024 इस साल 14 मार्च को जारी कर दिया था। आज से सिम स्वैप को लेकर नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक सिम स्वैप के बाद अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) के मुताबिक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में किए गए नए बदलाव आज यानी 1 जुलाई से लागू होंगे।

ट्राई द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए हैं।

नियमों में हुआ यह नया बदलाव इस महीने की शुरुआत से लागू हो रहा है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में क्यों हुआ बदलाव

दरअसल, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट से जुड़ी धोखाधड़ियों को खत्म करने के लिए हुआ है।

ट्राई के मुताबिक, सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें एक नई सिम को पुराने सिम खोने या काम न करने की वजह से खरीदा जाता है। यह सिम पुराने सिम वाले नंबर पर ही पुराने ग्राहक को दिया जाता है।

ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों के साथ एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में बिना नंबर बदले स्विच कर सकते हैं।