राजस्थान में इ​न दिनों गर्मी का सितम अपने चरम पर है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने हीटवेव से हो रही मौतों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से हीटवेव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए है। बता दें कि प्रदेश में गर्मी और हीटवेव से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन, सरकार ने अभी तक एक भी मौत की पुष्टि नहीं की है। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते मौतों के मामले पर गुरुवार को जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया। इस दौरान जस्टिस अनूप ढंढ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस विषय को लेकर तुरंत एडवाइजरी जारी करें। इसके अलावा भीषण गर्मी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट की आरे से कहा गया ​है कि प्रदेश सरकार आमजन के लिए सार्वजनिक स्थानों सहित रोड पर पानी और छाया की व्यवस्था करें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरी करने वाले लोगों को रोका जाएं। अस्पतालों सहित डिस्पेंसरियों में भी इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएं। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित बीसीआर के वाइस प्रेसिडेंट कपिल प्रकाश माथुर को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।