नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पांच गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।मिली जानकारी के अनुसार,  जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Church's Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं।

विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये NGO

ये सभी एनजीओ विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द होने के साथ अब विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का उपयोग कर पाएंगे।