Pawan Kheda objectionable remark on PM पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
मामले का करना होगा सामना
दरअसल खेड़ा ने पीएम मोदी और उनके पिता के नाम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसपर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले को रद्द कराने के लिए पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खेड़ा को मामले का सामना करना पड़ेगा।
ये था पूरा मामला
पवन खेड़ा ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था। इसके बाद उन्होंने गलती सुधारी, लेकिन बाद में फिर से गलत नाम लेकर तंज भी कसा। इसके बाद भाजपा ने खेड़ा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग भी की।