चेन्नई, प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को तीसरे दिन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुबह 9 बजे से एजेंसी के चेन्नई कार्यालय में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी से पूछताछ जारी रख सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मंगलवार को भी अधिकारियों ने बालाजी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री बालाजी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद 14 जून को गिरफ्तार कर चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। बाद में उन्हें तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से अलवरपेट के कावेरी अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बायपास सर्जरी की सलाह दी है।
नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार
चूंकि उनकी दूसरी रिमांड अवधि 19 जुलाई तक वैध थी, इसलिए अस्पताल से छुट्टी के तुरंत बाद बालाजी को जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। नकदी के बदले नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर, उन्हें कावेरी अस्पताल से पुझल जेल ले जाया गया।
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के दौरान, उन्होंने 2011 से 2015 तक परिवहन मंत्री का पद संभाला था। ईडी द्वारा न्यायमूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रति पेश करने के बाद बालाजी को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति अल्ली, जिन्होंने अधिकारियों को एजेंसी के मुख्यालय में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी।
खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में चल रहा इलाज
यह आदेश पुझल जेल में अधिकारियों को भेजा गया था। इसके बाद, मंत्री ने पुझल जेल में अपने वकील से सलाह ली। इसकी एक प्रति सीधे नुंगमबक्कम स्थित कार्यालय में जमा की गई और प्रवर्तन निदेशालय को उसे अपनी हिरासत में लेने में कुछ समय लगा।
जिला अदालत ने 12 जुलाई को बालाजी को पेश करने का नया आदेश जारी किया। हालांकि, मंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की दिन में दो बार चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए। इस बीच, ईडी अधिकारियों ने जेल विभाग को दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद बालाजी को भारी सुरक्षा के बीच मंगलवार रात 8.40 बजे पुझल जेल से बाहर ले जाया गया।