सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति जारी की है। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है, जिसे शिथिल करते हुए 15 से 30 जून 2023 तक की अवधि में जिले के भीतर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गयी है। इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। अन्य शेष व्यवस्थाएँ सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
रोहा राजागांव मिलन संघ के युवकों द्वारा क्रमश: विलुप्त होती जा रही बैलगाड़ी के थीम पर निर्मित आकर्षनिय भेलाघर।
रोहा राजागांव के युवकों ने बताया की पहले बैलगाडी के जरिए खेत में हल जौतने के साथ ही बैलगाड़ी में...
ईडीचे अधिकारी पैसे शोधायला गेले, कपाटात एक-४७ मिळाली..पुढे काय झालं? ED Raida
ईडीचे अधिकारी पैसे शोधायला गेले, कपाटात एक-४७ मिळाली..पुढे काय झालं? ED Raida
36મી નેશનલ ગેમ્સ 2022ના મેસ્કોટની વિશેષતા
મેસ્કોટ રમતવીરના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ગુણોને દર્શાવે છે. આત્મવિશ્વાસ, ઉત્સાહ, પ્રેરણાની મજબૂત ભાવના,...
મહુવા તલગાજરડા ખાતે વરરાજા એ મતદાન કર્યું
મહુવા તલગાજરડા ખાતે વરરાજા એ મતદાન કર્યુ
આજરોજ મહુવા તાલુકાના તલગાજરડા ખાતે...
दुष्काळाची मदत न मिळाल्याने स्वाभिमानीचे नेते प्रशांत डिक्करसह कार्यकर्ते रस्त्यावर ..
गोपाल तायडे
बुलढाणा
ओला दुष्काळ जाहीर करून सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या...