पन्ना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत दो अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। ग्राम पुराना पन्ना निवासी 46 वर्षीय हरिओम उर्फ मुछंदर पाण्डेय और ग्राम बडौरा थाना देवेन्द्रनगर निवासी शैलेन्द्र पटेल उर्फ बिटवा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर घोषित किया गया है।

उक्त आरोपियों के विरूद्ध विगत कई वर्ष से गंभीर अपराध के कृत्य में लिप्त रहने का आरोप है। विभिन्न थानों में अपराध भी पंजीबद्ध है। इनके विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, लेकिन आचरण में सुधार नहीं होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला बदर के दौरान अपराधी पन्ना जिले सहित समीपवर्ती जिलों की सीमा से निष्कासित रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिले की किसी न्यायालय में प्रकरण पर पेशी के लिए थाना प्रभारी को लिखित सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।