मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। शासन के नवीन निर्देशानुसार रविवार, 30 अप्रैल को अंतिम तिथि होने के कारण पोर्टल चालू रहेगा। मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिला सहित विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना में आवेदन की पात्र हैं। एक जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदिका की आयु 23 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है।
अपात्रता श्रेणी
जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, जो महिलाएं स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रूपए की या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हों, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद-विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित या मनोनीत बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हों, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। ऐसी महिलाएं योजना में अपात्र हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह ठाकुर ने बताया कि आवेदन के लिए महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, डी.बी.टी. सक्रिय हो, होना चाहिए। इसके अलावा समग्र का ई-केवायसी भी जरूरी है। साथ ही समग्र में मोबाइल नम्बर दर्ज हो, आधार में नम्बर लिंक हो, तथा हितग्राही समग्र में लिंक मोबाइल नम्बर के साथ उपस्थित होकर आवेदन ऑनलाईन करायें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला स्तरीय लाड़ली बहना कॉल सेंटर दूरभाष क्र. 07732-250579 पर संपर्क किया जा सकता है।