नई दिल्ली, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का चुनाव आयोग (ECI) वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक आरक्षित पार्टी प्रतीक, राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव की तारीखों की सेटिंग में परामर्श, और चुनावी नियमों और विनियमों को स्थापित करने में इनपुट देने जैसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
चुनाव आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी की लिस्ट को अपडेट किया है। इसमें दिल्ली के मुख्ममंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं, कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है।
इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है और किस प्रकार की शर्तों को पूरा करना पड़ता है। वहीं, राष्ट्रीय पार्टी बनने पर एक पार्टी को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, इस संबंध में भी जानेंगे। साथ ही राज्य स्तर पर पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे।
कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, के मुताबिक, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा तभी मिल सकता है, जब वह तीन शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती हो। तीन शर्तें नीचे दी गई हैं।
- पहली शर्त, पार्टी के पास कम से कम छह फीसदी मतदान होना चाहिए और चार या इससे अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए वोटिंग हुई हो। इसके साथ ही पार्टी के कम से कम चार सदस्य लोकसभा में होने चाहिए।
- दूसरी शर्त, पार्टी के पास लोकसभा में दो फीसदी सीटें होने चाहिए। वहीं, पार्टी के सांसद तीन या इससे अधिक राज्यों से होने चाहिए।
- तीसरी शर्त, राजनीतिक पार्टी का कम से कम चार राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए।
स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या होती हैं आवश्यकताएं
- पहली शर्त, पार्टी को कम से कम छह फीसदी मतदान मिला हो। साथ ही विधानसभा में कम से कम दो सीटें हो।
- दूसरी शर्त, पार्टी को छह फीसदी वोट मिला हो और लोकसभा में एक सांसद सदस्य हो।
- तीसरी शर्त, विधानसभा में कम से कम तीन फीसदी वोट हो और कम से कम तीन विधायक होने चाहिए।
- चौथी शर्त, 25 विधायकों पर कम से कम एक लोकसभा सदस्य हो।
- पांचवी शर्त, राज्य में हुए पिछले विधानसभा या लोकसभा में कम से कम 8 फीसदी मतदान होना चाहिए।
राष्ट्रीय पार्टी बनने पर मिलने वाली सुविधाएं
- राष्ट्रीय पार्टी का एक कॉमन चुनाव चिन्ह हो जाता है, जिसे किसी भी राज्य में कोई दूसरी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती है।
- राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर राजनीतिक पार्टी को नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन होता है।
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में 40 स्टार प्रचाकर को रखा जा सकता है, जबकि बाकी पार्टियां केवल 20 स्टार प्रचारक को रख सकती हैं। वहीं, चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के खर्च में नहीं जुड़ता है।
- चुनाव से पहले पार्टी को रेडियो और टेलीविजन पर फ्री एयर टाइम मिल जाता है, जिससे पार्टी की बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।