माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कचहरी में पेशी पर लाए जाने पर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने अतीक को घेरकर गालियां दीं और जमकर भला बुरा कहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि मारो इसको, इसने हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या की है। अधिवक्ताओं के उग्र रूप को देखकर पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
किसी तरह से अधिवक्ताओं को काबू करके अतीक और अशरफ को कोर्ट में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। दोनों माफिया भाइयों के कोर्ट पहुंचने ही अधिवक्ता आग बबूला हो गए और दोनों को गाली देने लगे। साथ ही उन दोनों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे माहौल गर्म हो गया। अधिवक्ताओं को काबू करने में पुलिस बल के पसीने छूट गए।
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद उसके करीबी खान शौकत हनीफ एडवोकेट और दिनेश पासी को जिला न्यायालय एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया और अब वह तीनों दोषियों को ढाई बजे आज सुनाएगी। विशेष अदालत में बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है अति का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया।