सातवीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी शाहरूख खान को बीस वर्ष का कठोर कारावास

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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे विशेष न्यायधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की न्यायालय द्वारा आरोपी को बीस वर्ष कठोर सजा से दण्डित किया गया है। घटना के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया कि, दिनांक 19.06.2021 को फरियादिया ने थाना कोतवाली में लिखित रिपोर्ट किया था कि मैं कक्षा 7वी में में पढ़ती हूॅ। अपने परिवार के साथ रहती हूँ। शाहरुख को 2 साल से जानती हूँ। शाहरुख ने मेरे मोबाइल के इस्टाग्राम में मैसेज किया था उसके बाद वह मुझे रोज मैसेज करता था। एक दिन में अपनी बुआ के साथ रेस्टोरेट गई थी तब वह यही पर आ गया था और उसने मेरे साथ चुपके से सेल्फी ले ली थी। उसके बाद शाहरुख ने मुझसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे साथ एक सेल्फी है और मुझसे कहा कि तुम मुझे रूपये दो नहीं तो मैं तुम्हारे साथवाली सेल्की को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, और मुझे मैसेज करने के बाद फोन लगाने के लिए कहता था और फोन पर बात न करने पर कहता था कि तुमने अगर फोन कट किया तो तुम्हें काट कर फेंक दूंगा और जान से मारने की धमकी देता था। तथा पैसो की मांग करता था तब मैने उसे अपने घर से रूपये ले जाकर दिये तथा एक बार उसे 10 हजार रुपये भी दिए थे एक बार मार्च के महीने में तारीख मुझे याद नहीं है उसने मुझसे कहा कि ंपैसे लेकर आओ, तो उसने मुझे फोन से रास्ता बताया था में यहाँ पैसे लेकर गई तो उसने मुझे पकड़ लिया था और मेरा मुँह बंद करके एक मकान के कमरे में मुझे ले गया था और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था यहाँ और कोई नहीं था वहीं उसने मेरा मुँह बंद करके मेरे साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया था. डर के कारण घर पर मैंने किसी को नहीं बताया था। उसके बाद उसने मुझसे दोबारा पैसों की माँग की तो मैंने उससे कह दिया था कि मैं पैसे देने कहीं बाहर नही आऊँगी। उसके बाद वह मुझसे मेरे घर के पीछे बने चबूतरे पर जब वहां कोई नहीं होता था तब पैसे ले लेता था। उसका मैसेज आया कि मुझे काल करो बात करनी है तो वह मैसेज मेरे पापा ने देख लिया था और फिर पापा ने मुझसे पूछा तो मैने अपने पापा और घर में सबको सारी बात बताई और थाना रिपोर्ट करने आई हूॅं उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध 580/2021 पर अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण माननीय न्या्यालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) इन्द्रजीत रघुवंशी के न्यायालय मे हुआ। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा दौरान विचारण अभियोजन की साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का अपराध होने के कारण न्यायालय द्वारा आरोपी को कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी-शाहरूखउद्दीन, उम्र-27 वर्ष, निवासी-पन्ना को धारा-376(3), 342, 201, 506 भाग दो भादसं. के आरोप मे क्रमशः 20वर्ष, 06 माह, 02 वर्ष, 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड क्रमशः 5000रू, 500 रू, 1000रू, 1000रू, का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।