रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए 5 बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. ये पांचों सहकारी बैंक हैं. ग्राहक अब इन बैंकों में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे. आरबीआई ने यह फैसला बिगड़ती वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया है. बैंकों पर आरबीआई के प्रतिबंध अगले छह महीनों तक जारी रहेंगे. इसके साथ ही अब ये बैंक केन्द्रीय बैंक से अनुमति लिए बिना न तो किसी को लोन दे सकेंगे और न कर्ज ले सकेंगे. यही नहीं आरबीआई ने हर तरह की प्रोपर्टी के ट्रासंफर पर भी रोक लगा दी है.
आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि अभी इन प्रतिबंधों को समीक्षाधीन रखा गया है. मतलब, बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा के बाद ये प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं. क्योंकि बैंकों का अभी तक लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है. जिन पांच बैंकों पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है, उनमें-
HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी)
आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक)
उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश)
शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है
भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) के इस फैसले के इन बैंकों के उपभोक्ताओं में हलचल का माहौल है. खासकर जमा पैसे न निकाल पाने के बैन से उपभोक्ताओं को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है. लेकिन आपको बता दें कि इन बैंकों से लेन-देन पर आरबीआई ने लिमिट लगाई है. जिसके अनुसार आप तीन बैंकों शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) ) और ( उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) से केवल 5,000 रुपये तक ही विदड्रा कर सकते हैं.