सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित करने पर सहमत हो गया है.!  कोर्ट ने कहा कि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही एक विशेष बेंच का गठन किया जाएगा.!
 बिलकिस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से मामले में याचिका दायर करते हुए 11 दोषियों को बरी किए जाने को चुनौती दी थी।.!
 इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वे इसके लिए स्पेशल बेंच का गठन करेंगे.!
 पीठ ने कहा कि वे जल्द ही एक विशेष पीठ का गठन करेंगे.!
 बीबीसी से बात करते हुए शोभा गुप्ता ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी और आज़ादी से जुड़ा मामला है.  15 अगस्त को गुजरात सरकार ने माफी पॉलिसी के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया.!
 2002 के गुजरात दंगों के दौरान, पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में एक भीड़ ने सामूहिक बलात्कार किया था.
 उनकी तीन साल की बेटी सालेहा की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई.
 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो गैंगरेप और सात परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा. 15 साल से अधिक जेल में रहने के बाद, दोषियों में से एक, राधेश्याम शाह ने क्षमा मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया