भोपाल. मध्यप्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भारी पड़ सकता है सरकार ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना कर दिया है. इसी तरह अगर कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 500 रुपए का चालान भरना होगा और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात की तो सीधे 1 हजार रुपए की चपत लगेगी. सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं. महिला स्व-सहायता समूह को दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला लिया गया है.

भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए. राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर दिया है. इसके तहत अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना लगेगा. पहले 250 का जुर्माना लगता था. सरकार ने 50 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है. इसी तरह से कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 रुपए भरना होगा. शिवराज कैबिनेट में लिए गए फैसले के तहत अब टू व्हीलर और कार चलाते वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना होगा. इसकी राशि सरकार ने 1000 रुपए तय कर दी है. यदि गाड़ी प्रदूषण फैलाती है और उसके बाद पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो इसके लिए भी 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. मॉडिफाई गाड़ी चलाने वालों पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.