यूपी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से यूपी सरकार (UP Government) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court) के फैसले पर स्टे लगा दिया है. SC ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना जनवरी तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस याचिका पर SC 4 जनवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने तीन महीने देरी से निकाय चुनाव कराने की भी मंजूरी दे दी है. इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकती है. SC ने कहा कि तीन महीने के अंदर ही आयोग अपना काम पूरा करे और इस दौरान कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा.
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी स्थानीय निकाय चुनावों पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को खारिज करते हुए तत्काल प्रभाव से चुनाव कराने का आदेश दिया था. HC ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण तय करने में यूपी सरकार ने SC के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है, इसलिए अब बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव कराया जाए.
 
  
  
  
  