उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन (Haldwani railway station) के पास अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,000 से अधिक परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) द्वारा जारी एक आदेश के बाद ये फैसला किया गया है। नोटिस के बाद घर खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। नैनीताल जिले के अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कुछ लोग वहां दशकों से रह रहे हैं और अदालत के आदेश का विरोध कर रहे हैं।
शिफ्ट करने वालों को सात दिन का समय दिया जाएगा
रेलवे अधिकारियों (Railway officials) ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इज्जत नगर के रेलवे पीआरओ राजेंद्र सिंह ने कहा, “लगभग 10 दिन पहले हल्द्वानी (Haldwani) में रेलवे की भूमि पर सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय का फैसला आया। 4,365 अतिक्रमण हैं और हम स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से कल (रविवार) नोटिस देंगे। रहने वालों को शिफ्ट करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार (state government) ने कहा कि रेलवे की उक्त संपत्ति पर उसका कुछ कहना नहीं है। रेलवे ने यह भी कहा कि कोई भी अतिक्रमणकर्ता उक्त भूमि पर दावा करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सकता है। कोर्ट ने करीब एक दशक से चल रहे एक मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया।