धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा सरकार के नए फैसले के अनुसार अब राज्य में किसी को धर्म बदलकर शादी करने की अनुमति नहीं है. अगर ऐसा करता पाया गया तो उसको 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है. आपको बता दें कि हरियाणा सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 लेकर आई है. राज्य के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है.
कानून में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अपने जिले के डीसी को पहले इसकी सूचना देनी होगी. जिसके बाद डीसी ऑफिस में उस शख्स के धर्म परिवर्तन की पूरी डिटेल चस्पा कर दी जाएगी. इसके बाद डीसी खुद इस केस की जांच करेंगे. वो देखेंगे की कहीं इस मामले में धर्म परिवर्तन के नियमों को कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ. अगर हुआ है तो उस शादी के अमान्य मान लिया जाएगा.