अगले साल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कई सारे नियम बदलने वाले हैं. आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे. ऐसे में अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक उससे मुकर नहीं सकता. 

साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल (New Year) की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या आप लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. दरअसल, बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों (Bank Locker Rule's) में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं, जो एक जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे. आरबीआई (RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा. 

अगले साल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कई सारे नियम बदलने वाले हैं. आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे. ऐसे में अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक उससे मुकर नहीं सकता.

साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल (New Year) की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या आप लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. दरअसल, बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों (Bank Locker Rule's) में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं, जो एक जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे. आरबीआई (RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सक सकेगा

बैंक SMS भेज दे रहे जानकारी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत देश के अन्य बैंक अपने कस्टमर्स को इन बदलावों की जानकारी दे रहे हैं. ये बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए नए नियमों की जानकारी साझा कर रहे हैं. इनमें कहा जा रहा है कि एक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा. ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया है. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मैसेज में लिखा है कि 'RBI गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है.