आगरा: ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के आदेश के अनुपालन में एडीए ने 17 अक्टूबर तक की मोहलत कारोबारियों को प्रदान की है। इससे आहत ताजगंज वासियों द्वारा मंगलवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने हिस्सा लिया।

सुमन ने इस मौके पर पीड़ित कारोबारियों की परेशानियों को जाना व कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान हैं। न्यायालय ने अपने आदेश के अनुपालन की कोई समय सीमा निर्धारित नही की हैं। स्थानीय प्रशासन ने अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने का नोटिस चस्पा किया हैं। सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या तो कर सकता हैं लेकिन कानून नही बना सकता। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां जनहित में अध्यादेश जारी हुए हैं और उनका अनुमोदन विधानमंडल और संसद में किया गया हैं। सुमन ने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि विधि विशेषज्ञों के माध्यम से यथोचित कार्यवाही में ताजगंज वाज़ियों का सहयोग करें। 

इस मौके पर जिलाध्यक्ष लाल सिंह लोधी, धमेंद्र यादव, ताजगंज क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी रमाकांत सारस्वत, ताहिर हुसैन, ताहिर, आसिफ खान, हाजी अशफाक, प्रदीप गोयल, जतिन सहित प्रमुख समाजवादी पार्टी नेता आसिफ खान, गौरव यादव, केशव लोधी, राकेश अग्रवाल, रामनरेश आदि मौजूद रहे।